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मसौदा आयकर नियम, 2026 के तहत विभिन्न वित्तीय लेन-देन में पैन (Permanent Account Number – PAN) अनिवार्य करने की सीमा (थ्रेशोल्ड) को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें नकद जमा और निकासी, मोटर वाहन खरीद, संपत्ति लेन-देन, होटल एवं कार्यक्रम भुगतान और बीमा खातों से जुड़े नियम शामिल हैं।
वर्तमान नियम:
एक दिन में ₹50,000 से अधिक नकद जमा पर पैन आवश्यक है।
प्रस्तावित नियम:
एक या अधिक बैंक खातों में एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल ₹10 लाख या उससे अधिक नकद जमा या निकासी पर पैन अनिवार्य होगा।
परिवर्तन:
वर्तमान नियम:
सभी मोटर वाहनों की खरीद पर पैन अनिवार्य (दोपहिया वाहन को छोड़कर)।
प्रस्तावित नियम:
₹5 लाख से अधिक कीमत वाले मोटर वाहन (दोपहिया सहित) की खरीद पर ही पैन आवश्यक होगा।
परिवर्तन:
वर्तमान नियम:
₹50,000 से अधिक भुगतान पर पैन आवश्यक।
प्रस्तावित नियम:
₹1 लाख से अधिक भुगतान पर ही पैन अनिवार्य।
परिवर्तन:

वर्तमान नियम:
₹10 लाख से अधिक के लेन-देन पर पैन आवश्यक।
प्रस्तावित नियम:
₹20 लाख से अधिक मूल्य के लेन-देन पर पैन अनिवार्य।
परिवर्तन:
वर्तमान नियम:
एक वित्तीय वर्ष में ₹50,000 से अधिक जीवन बीमा प्रीमियम पर पैन आवश्यक।
प्रस्तावित नियम:
किसी भी बीमा कंपनी के साथ खाता आधारित संबंध शुरू करने पर पैन अनिवार्य।
परिवर्तन:
उच्च सीमा के कारण छोटे और नियमित लेन-देन में पैन की आवश्यकता कम होगी।
नई सीमाएँ वर्तमान मूल्य स्तर और आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप हैं।
उच्च मूल्य और बड़ी राशि के लेन-देन पर पैन अनिवार्य रहेगा, जिससे कर विभाग को निगरानी में सुविधा होगी।